A) 91वाँ
B) 93वाँ
C) 95वाँ
D) 97वाँ
Correct Answer: A
Solution :
व्याख्या-वर्ष 2003 तक मन्त्रिपरिषद् में मन्त्रियों की संख्या के सम्बन्ध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री के विवेक पर निर्भर था, किन्तु वर्ष 2003 में पारित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद-75, अनुच्छेद-164 और दसवीं अनुसूची में संशोधन करके केन्द्र में प्रधानमन्त्री एवं राज्यों में मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है।You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec