1. मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। |
2. मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। |
3. मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकासपरिषद की बैठकों में भाग लेता है। |
4. मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष रखवाता है। |
A) कूटः 1 और 2
B) 1 और 4
C) 1, 2 और 3
D) 1, 2 और 4
Correct Answer: D
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद-167 में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है।You need to login to perform this action.
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