A) अनुच्छेद-355
B) अनुच्छेद-356
C) अनुच्छेद-352
D) अनुच्छेद-360
Correct Answer: A
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद-352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान में संविधान के अनुच्छेद-352 के आंतरिक अशान्ति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन, 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद-355-संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। संविधान के अनुच्छेद-356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद-360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec