A) अनुच्छेद-245 से 255 तक
B) अनुच्छेद-256 से 263 तक
C) अनुच्छेद-263 से 265 तक
D) अनुच्छेद-268 से 293 तक
Correct Answer: A
Solution :
व्याख्या-भारतीय संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान भाग-XI में दिये गए है। इस भाग में दो अध्याय है-पहले अध्याय में केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंध (अनुच्छेद-245-255) बताए गए हैं तथा दूसरे अध्याय में प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों (अनुच्छेद 256-262) का उल्लेख किया गया है। वित्तीय संबंधों की चर्चा भाग-XII के कुछ हिस्सों (अनुच्छेद 268-293) में की गई है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान भी केंद्र-राज्य संबंधों को प्रदर्शित करता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य मुख्यतः 4 प्रकार की शक्तियों व दायित्वों का बँटवारा हो सकता है-विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तथा वित्तीय। भारत में न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण केंद्र एवं राज्य के मध्य केवल तीन प्रकार की शक्तियों (विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय) का ही वितरण किया जाता है।You need to login to perform this action.
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