A) अनुच्छेद-265
B) अनुच्छेद-266
C) अनुच्छेद-300
D) अनुच्छेद-368
Correct Answer: A
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद-265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद-266 भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे, अनुच्छेद-300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों तथा अनुच्छेद-368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित हैं।You need to login to perform this action.
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