Super Exam Indian Polity and Civics Federalism and Center State Relation Question Bank केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध

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    राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन असत्य है?

    A) भारतीय संविधान के अनुच्छेद-276, 286, 287 तथा 288 में ऐसे नियंत्रण लगाए गए है, ताकि केन्द्र एवं राज्य संबंधों में तथा विभिन्न राज्यों के संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो।

    B) संविधान के अनुच्छेद-276 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का विधानमण्डल राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा नियोजनों पर कर लगा सकता है।

    C) संविधान के अनुच्छेद-286 के अन्तर्गत संसद समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय पर कर लगा सकती है।

    D) संविधान के अनुच्छेद-287 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमण्डल विद्युत की बिक्री व उपभोग पर कर लगा सकती है।

    Correct Answer: C

    Solution :

    व्याख्या-भारतीय संविधान के अनुच्छेद-276, 286 , 287 तथा 288 में ऐसे नियंत्रण लगाए गए है, ताकि केन्द्र एवं राज्य संबंधों में तथा विभिन्न राज्यों के संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। संविधान के अनुच्छेद-276 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का विधानमण्डल राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा नियोजनों पर कर लगा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-286 के अनुसार राज्य की विधायिका समाचार-पत्रों के अतिरिक्त शेष वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर लगा सकती है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित सीमाओं का पालन करना होगाः
    1. राज्य के बाहर होने वाले क्रय-विक्रय पर कर नहीं लगा सकता है।
    2. भारत में आयात या निर्यात की स्थिति में कर नहीं लगा सकता है।
    3. संसद द्वारा किसी वस्तु को विधि द्वारा अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तु घोषित किए जाने पर कर नहीं लगाया जा सकता है।
    4. संविधान के अनुच्छेद-366 में दिये गए विषयों पर भी यह शर्त लागू होगी।
     संविधान के अनुच्छेद-287 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमण्डल विद्युत की बिक्री व उपभोग पर कर लगा सकती है। किन्तु 2 मामलों में ऐसा नहीं कर सकती हैः
    1. विद्युत भारत सरकार द्वारा उपयोग की जा रही हो तो कर नहीं लगा सकती है।
    2. यदि किसी रेलवे निर्माण, रख-रखाव आदि के लिए भारत सरकार या रेलवे कम्पनी द्वारा प्रयोग किया जा रहा हो।
    संविधान के अनुच्छेद-288 में उल्लिखित है कि यदि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी विनियमन या विकास के लिए कोई प्राधिकरण गठित करती है। उस प्राधिकरण के द्वारा जल या विद्युत का संचयन, उत्पादन, उपभोग, वितरण या विक्रय किया जाता है तो राज्य विधानमण्डल द्वारा उस पर करों का अधिरोपण किया जा सकेगा, परन्तु ऐसी विधि तभी प्रभावित होगी जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे।


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