A) नागरिकता से वंचित किए जाने पर
B) नागरिकता के परित्याग से
C) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर
D) उपरोक्त सभी
Correct Answer: D
Solution :
उत्तर - उपरोक्त सभी व्याख्या - भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है तथा नागरिकता का स्वेच्छा से किसी नागरिक के द्वारा परित्याग किया जा सकता है लेकिन यह प्रावधान तब लागू नहीं होगा जब भारत युद्ध की स्थिति में हो। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर संबंधित व्यक्ति की भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।You need to login to perform this action.
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