A) संसद
B) राष्ट्रपति
C) चुनाव आयोग
D) सर्वोच्च न्यायालय
Correct Answer: C
Solution :
व्याख्या-चुनाव आयोग, निर्वाचन के लिये राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है एवं अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल घोषित करता है। आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता दलों के लिये कुछ विशेषाधिकारों का निर्धारण करती है, जैसे-चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर प्रसारण हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। आयोग कुछ चिन्हें को आरक्षित चिन्हों के रूप में रखता है जो मान्यता प्राप्त दलों के लिये होते हैं एवं शेष चिन्ह अन्य दलों हेतु होते हैं।राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिये दशाएँ: वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वहः |
1. लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में चार अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का छह प्रतिशत मत प्राप्त करता है एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, अथवा |
2. यदि वह लोकसभा में दो प्रतिशत स्थान जीतता है एवं उसके सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, अथवा |
3. यदि कोई दल कम-से-कम चार राज्यों में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। |
राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिये दशाएँ: वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जाती है, जब वहः |
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