A) मुख्यमंत्री के अनुरोध पर
B) लोकायुक्त की सलाह पर
C) केंद्रीय कैबिनेट के अनुरोध पर
D) भारत के महान्यायवादी की सलाह पर
Correct Answer: C
Solution :
व्याख्या-भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है एवं पद मुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना पद त्याग सकता है। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक की उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।You need to login to perform this action.
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