1. भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। |
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना। |
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। |
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः |
A) केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2, 3 और 4
D) 1, 2, 3 और 4
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजी गई राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुरूप सरकार/शासन नहीं चलाए जा सकने की रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बिना करता है। संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के अनुसार, राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य के सुचारू रूप से संचालन और इस हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बना सकता है।You need to login to perform this action.
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