A) 40 तथा 400
B) 50 तथा 450
C) 50 तथा 500
D) 60 तथा 500
Correct Answer: D
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद-170 के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। संविधान अनुच्छेद-171 (1) के अनुसार, विधानपरिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद-182 के अनुसार, विधानपरिषद के सभापति तथा उप-सभापति का निर्वाचन विधानपरिषद करती है।You need to login to perform this action.
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