1. उप-राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। |
2. किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। |
3. उप-राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। |
4. उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिएः |
A) कूटः 1 तथा 2
B) 2 तथा 3
C) 1 तथा 4
D) 3 तथा 4
Correct Answer: C
Solution :
व्याख्या-भारत का उप-राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि संबंधित उम्मीदवार के पास राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। राष्ट्रपति को राज्य सभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प, जिससे लोक सभा सहमत हो, से हटाया जा सकता है। औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।You need to login to perform this action.
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