1. राष्ट्रपति, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। |
2. राज्यपाल, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में नहीं बदल सकता है। |
3. राष्ट्रपति को कार्ट मार्शल से सजा प्राप्त लोगों को भी छूट देने का अधिकार है। |
A) नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएः केवल 2
B) 1 एवं 3
C) 1, 2 एवं 3
D) 2 एवं 3
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है तथा वह उसकी सजा को कम या निरस्त भी कर सकता है। इसे किसी भी अपराधी को दंडित करने या हटाने की शक्ति प्राप्त है परंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सके।You need to login to perform this action.
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