I. क्षमा |
II. लघुकरण |
III. परिहार |
IV. विराम |
V. प्रविलंबन |
VI रोक |
VII निरंतरता |
A) I
B) II, III
C) IV, V
D) I, II, III, IV, V
E) [e] VI, VII
Correct Answer: E
Solution :
व्याख्या-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, या लघुकरण का अधिकार प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं।You need to login to perform this action.
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