A) संवैधानिक अधिकार
B) सांविधिक अधिकार
C) विधिक अधिकार
D) मूल अधिकार
Correct Answer: A
Solution :
व्याख्या-हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का अधिकार प्रदान करता है चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मूल अधिकार है और न ही सामान्य विधिक अधिकार बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है इस प्रकार, संविधान में भाग IX में पंचायत में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहा जा सकता है।You need to login to perform this action.
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