1. इसे भारत के भीतर किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करने का अधिकार है। |
2. राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न पर इसे परामर्शक मत देने का अधिकार है। |
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मतदान के अधीन है। |
4. इसकी अधिकारिता भारत के भीतर सब न्यायालयों के लिये बाध्यकारी है। |
A) कूटः 2 और 4
B) 1 और 3
C) 2, 3 और 4
D) 1, 2 और 4
Correct Answer: C
Solution :
व्याख्या-भारतीय संविधान के अनुच्छेद-136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दण्डादेश या आदेश की अपील पर विचार करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद-143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने से राष्ट्रपति की शक्ति है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतित होता है कि विधि या तथ्य कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समेचिन है तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना राय दे सकेगा। संविधान के अनुच्छेद-141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। संविधान के अनुच्छेद-125 में न्यायधीशों के वेतन आदि के संबंध में वर्णन दिया गया है। न्यायधीशों के वेतन संसद में मतदान के अधीन नहीं है। न्यायधीशों के नियुक्ति के नहीं किया जा सकता है।You need to login to perform this action.
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