A) भारत का राष्ट्रपति
B) संसद
C) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति
D) विधि आयोग
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-भारतीय संविधान के अनुच्छेद-124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था तथा संसद समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय पर बढ़ाई गई है। वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिलYou need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec