A) 91वां
B) 93वां
C) 95वां
D) 97वां
Correct Answer: A
Solution :
व्याख्या-भारत के मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी इसके संबंध में संविधान में कोई वर्णन नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के स्वविवेक पर निर्भर करता था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 व अनुच्छेद 164 और 10 वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है।You need to login to perform this action.
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