A) लेखानुदान
B) प्रत्ययानुदान
C) अपवादानुदान
D) उपरोक्त तीनों
Correct Answer: D
Solution :
उत्तर- उपरोक्त तीनों |
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद-116 के अन्तर्गत लेखानुदान प्रत्ययानुदान तथा अपवादानुदान के द्वारा संचित निधि से धन निकालने का प्रावधान किया गया है। लेखानुदान एक अग्रिम व्यवस्था है। संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित होना आवश्यक होता है, परन्तु किसी कारणवश यदि ऐसा न हो पाए तो लोकसभा ऐसे वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम अनुदान दे सकती है। |
प्रत्ययानुदान- जब किसी कार्य के अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी माँग का विवरण वित्तीय बजट में देना संभव न हो तो लोकसभा द्वारा प्रत्ययानुदान से ही धन प्राप्ति संभव होती है। |
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