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    13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर एमएसएमई को राहत और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत एमएसएमई फंड आफ फंड्स के माध्यम से कितने हजार करोड़ रूपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी?

    A) RS. 20 हजार करोड़   

    B) RS. 50 हजार करोड़

    C) RS. 40 हजार करोड़   

    D) RS. 45 हजार करोड़

    Correct Answer: B

    Solution :

    उत्तर- RS. 50 हजार करोड़
    व्याख्या- 13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर एमएसएमई को राहत और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की है।
    प्रमुख अहम उपाय इस प्रकार हैं
    · एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए RS. 3 लाख करोड़ की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा।  
    · कर्ज बोझ से दबे एमएसएमई के लिए RS. 20,000 करोड़ 86 का अप्रधान ऋण। 
    · ‘एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स’ के माध्यम से RS. 50,000 करोड़ की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। 
    · एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय।
    · RS. 200 करोड़ तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
    · जून, जुलाई एवं अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए व्यावसायिक और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी सहायता 3 माह और बढ़ाई गई।
    · ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान को अगले 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाएगा। 
    · एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए RS. 30,000 करोड़ की विशेष तरलता योजना।
    · एनबीएफसी/एमएफआई की देनदारियों के लिए RS. 45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 ।
    · डिस्कॉम के लिए RS.  90,000 करोड़ की तरलता सुलभ कराई जाएगी। 
    · ईपीसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह माह तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई।
    · रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत, सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह माह तक बढ़ाया जाएगा।
    · व्यवसाय के लिए कर राहत, धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों एवं पेशों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे।
    · वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए ‘स्रोत पर कर कटौती‘ और ‘स्रोत पर संग्रहीत कर‘ की दरों में 25% की कटौती।
    · कर संबंधी विभिन्न अनुपालनों के लिए अंतिम तिथियां बढ़ाई गई।


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