A) अनुच्छेद 15
B) अनुच्छेद 16
C) अनुच्छेद 29
D) अनुच्छेद 14
Correct Answer: A
Solution :
उत्तर - अनुच्छेद 15 व्याख्या - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, निवास व जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। परन्तु इसके पाँच अपवाद है (I) महिलाएँ (जैसे-मातृत्व अवकाश), (II) बच्चे, (III) अनुसूचित जाति, (IV) अनुसूचित जनजाति एवं (V) अन्य दुर्बल वर्ग। इनके पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है।You need to login to perform this action.
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